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जिला कारागार का वर्चुवल निरीक्षण

जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववाधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु श्रीमती शिवानी रावत, सचिव, की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार,   का वर्चुवल निरीक्षण एवं धारा 436ए दण्ड प्रक्रिया संहिता से लाभ के विषय पर बन्दियों के लाभार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।  सचिव द्वारा  बताया गया कि जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जाॅच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गयी है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहां उसे परन्तुक के अधीन प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोेड़े जाने का प्रावधान है।  बन्दियों के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा द्वारा बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दिलायी जा चुकी है, 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  से समन्वय स्थापित कर 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में कोई बन्दी कोविड मरीज नहीं है। जेल पीएलवीगण को नियमित रूप से सभी बन्दियों को जागरूक किये जाने एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा, जेल पीएलवी गण दीपक, सुरेन्द्र, विमल, विकास व त्रिभुवन यादव तथा अन्य बंदी उपस्थित रहे।

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