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यूपी रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा

लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा पूरा करने की दिशा में कदम, अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान

लखनऊ, 4 अगस्त। उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में इस व्यवस्था के प्रतिकर भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था। बजट में धनराशि का प्रावधान होने के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। योजना लागू होने पर प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, नि:शुल्क यात्रा सुविधा किस तारीख से लागू होगी, किन श्रेणियों की बसों में इसका लाभ मिलेगा और पात्र महिलाओं को यात्रा के दौरान कौन-सा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा—इनसे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की प्रतीक्षा है।

महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1094.40 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनके सम्मान, स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ₹930 करोड़

पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए अनुपूरक बजट में 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस धनराशि से प्रदेश की पात्र निराश्रित महिलाओं को नियमित रूप से पेंशन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक आर्थिक संबल प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिले ₹110 करोड़

अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त बजट मिलने से योजना के संचालन को गति मिलने तथा अधिक पात्र बच्चों तक इसका लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए अनुपूरक बजट में 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कोष का उद्देश्य हिंसा अथवा अपराध से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता, उपचार, संरक्षण तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

अतिरिक्त धनराशि से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित संस्थागत तंत्र को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

वरिष्ठ महिलाओं को मिलेगी आर्थिक राहत

रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा लागू होने के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, पारिवारिक आयोजनों तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए यात्रा करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से सीमित आय और पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ महिलाओं के यात्रा खर्च में कमी आएगी।

सरकार इस योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा की जाने वाली नि:शुल्क यात्रा के बदले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान करेगी। इसी उद्देश्य से अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है।

मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी प्रावधान

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है।

प्रदेश सरकार ने इन बजटीय प्रावधानों के माध्यम से महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। अब वरिष्ठ महिलाओं की नि:शुल्क बस यात्रा से संबंधित शासनादेश और विस्तृत नियम जारी होने के बाद योजना के लाभ, पात्रता तथा क्रियान्वयन की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा पूरा करने की दिशा में कदम, अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान

लखनऊ, 4 अगस्त। उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में इस व्यवस्था के प्रतिकर भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था। बजट में धनराशि का प्रावधान होने के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। योजना लागू होने पर प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, नि:शुल्क यात्रा सुविधा किस तारीख से लागू होगी, किन श्रेणियों की बसों में इसका लाभ मिलेगा और पात्र महिलाओं को यात्रा के दौरान कौन-सा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा—इनसे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की प्रतीक्षा है।

महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1094.40 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनके सम्मान, स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ₹930 करोड़

पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए अनुपूरक बजट में 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस धनराशि से प्रदेश की पात्र निराश्रित महिलाओं को नियमित रूप से पेंशन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक आर्थिक संबल प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिले ₹110 करोड़

अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त बजट मिलने से योजना के संचालन को गति मिलने तथा अधिक पात्र बच्चों तक इसका लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए अनुपूरक बजट में 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कोष का उद्देश्य हिंसा अथवा अपराध से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता, उपचार, संरक्षण तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

अतिरिक्त धनराशि से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित संस्थागत तंत्र को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

वरिष्ठ महिलाओं को मिलेगी आर्थिक राहत

रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा लागू होने के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, पारिवारिक आयोजनों तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए यात्रा करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से सीमित आय और पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ महिलाओं के यात्रा खर्च में कमी आएगी।

सरकार इस योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा की जाने वाली नि:शुल्क यात्रा के बदले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान करेगी। इसी उद्देश्य से अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है।

मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी प्रावधान

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है।

प्रदेश सरकार ने इन बजटीय प्रावधानों के माध्यम से महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। अब वरिष्ठ महिलाओं की नि:शुल्क बस यात्रा से संबंधित शासनादेश और विस्तृत नियम जारी होने के बाद योजना के लाभ, पात्रता तथा क्रियान्वयन की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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