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छत्तीसगढ़ सरकार ने पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है ।जारी आदेश के अनुसार दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से रात 10:00 तक का समय निर्धारित हुआ है। इसी तरह छठ पूजा में सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक गुरु नानक पर्व में रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक, नए वर्ष क्रिसमस में रात 11:55 से 12:30 तक। बता दें कि एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने पटाखे दागने से होने वाले प्रदूषण को लेकर राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कम प्रदूषण फैलाने वाले इनफुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारी व्यापारी कर सकेंगे ।केवल उन्हीं पटाखों के उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिसमें ध्वनि का स्तर निर्धारित समय के भीतर हो ।सीरीज फटाके एवं लड़ियों की बिक्री उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

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