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सब्जी मंडी के समय में हुआ बदलाव थोक फल एवं सब्जी मण्डी रात्रि 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक संचालित होगी

अयोध्या । जिलाधिकारी  अनुज कुमार झा ने जनपद में कोविड-19 की द्वितीय लहर जिसका संक्रमण लगातार फैल रहा है, के दृष्टिगत प्रभावी रोकथाम एवं उसके चैन को तोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है, जिससे आम लोगों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति हो सकें। उन्होंने कोरोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक खाद्य सामाग्री यथा दूध, फल, सब्जी इत्यादि की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने तथा डोर-स्टेप पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है। इसके अन्तर्गत स्थानीय मण्डियों में खाद्य सामाग्रियों की बल्कि सप्लाई चेन को न रोके जाने तथा मण्डी समितियों द्वारा बल्क मूवमेंट को सुगम बनाये जाने के निर्देश दिये गये है। यह मालूम किया गया कि वर्तमान में अयोध्या शहर में स्थित थोक फल एवं सब्जी मण्डी प्रातः 4 बजे से पूर्वान्ह 9 बजे तक संचालित होती है। इसमें थोक विक्रेता एवं क्रेता के अलावा शहर के फुटकर सब्जी एवं फल खरीदने वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रातःकाल अधिक रहता है, जिससे फल सब्जी में अत्याधिक भीड़ हो जाती है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस संक्रमण एवं भीड़भाड़ को रोकने के लिए कई निर्णय लिया गया है।  7 मई 2021 से अयोध्या शहर स्थित थोक फल एवं सब्जी मण्डी रात्रि 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक संचालित होगी। इस अवधि में रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र से फल एवं सब्जी लेकर आने वाले किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों एवं उनके सहयोगियों का प्रवेश होगा। इसके पश्चात रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक फल एवं सब्जी की निकासी करायी जायेगी। दिन में मण्डी की कार्यवाही बंद रहेगी।उन्होंने आगे बताया कि दिन में फुटकर विक्रेता अपने हाथ ठेला, ई-रिक्शा, आटो, पिकअप आदि के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर बिक्री करेंगे। सभी सम्बंधित आढ़तियों एवं डोर स्टेप कराने वाले विक्रेताओं को समुचित पास की व्यवस्था करायी जायेगी। सभी आढ़तियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी दुकानों के सामने किसानों/विक्रेताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हेतु पेण्ट से गोला बनवायेंगे तथा मेडिकल प्रोटोकाल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे। हैण्ड सेनिटाइजर तथा हाथ धोने के लिए साबुन पानी आदि की व्यवस्था करायेंगे। मण्डी में मुख्य गेट से ही प्रवेश/निकास की व्यवस्था रहेगी। इस हेतु मुख्य गेट का ही प्रयोग किया जायेगा। कौशलपुरी कालोनी की तरफ वाले गेट को पूर्णतया बंद रखा जायेगा। जिससे आम जनता का प्रवेश न हो सकें। मुख्य गेट पर प्रवेश करते समय आढ़तियों, व्यापारियों एवं किसानों की थर्मल स्कैनिंग करायी जायेगी। मण्डी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मण्डी के अंदर कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाल के अनुपालन हेतु लाउड स्पीकर से उद्घोषणा करायी जायेगी। एक ही जगह पर अत्यधिक व्यक्तियों का जमाव प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों व मेडिकल प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस से बचाव हेतु अन्य उपायों यथा-हैण्ड सेनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। जमाखोरी/मुनाफाखोरी पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से लेकर 60 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा प्रीवेन्शन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टीनेंस आफ सप्लाईज आफ इसेन्शियल कामेडिटी ऐक्ट 1980 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाही की जायेगी। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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