दुराचार के आरोपी को बारह वर्ष का कठोर कारावास
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश/पास्को कोर्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव से नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में धारा 376 भादवि में 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50000 रूपए अर्थदण्ड तथा दण्डन अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास धारा 506 भादवि एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000रूपए अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाये साथ साथ चलेगी तथा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी कुल अर्थदण्ड रूपया 51000 का 70 प्रतिशत पीड़िता को चिकित्सीय व मानसिक आधार की पूर्ति तथा पुर्नवास हेतु नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। बता दे कि प्रार्थिनी ललिता सरोज पत्नी ओम प्रकाश सरोज निवासी जहनईपुर थाना कोतवाली नगर ने 27 अप्रैल 2019 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि घटना 20 अप्रैल 2019 को समय लगभग 9 बजे रात की है। मेरी लड़की उम्र 13 वर्ष जो घर में लेटी थी तभी अचानक बब्लू सरोज सुत बद्री निवासी जहनईपुर थाना कोतवाली नगर घर में घुस आये और मेरी लड़की का मुंह दबाकर उसकी इच्छा के विपरीत शारीरिक सम्बंध बनाकर दुराचार किया। उसने मेरी लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि किसी के सामने मुंह खोलेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना के दिन वादिनी अपने पति के साथ अपने मायके मानधाता हैसी गयी थी। मेरी लड़की घर पर अकेली थी। घटना की जानकारी मेरी लड़की ने फोन पर दिया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी व अशोक कुमार त्रिपाठी ने किया।