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परिक्रमार्थियों को दी गई विधिक जानकारियां

श्रद्धालुओं को पंपलेट  वितरण कर किया जागरूक
       अयोध्या। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को पंचकोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को विधिक जानकारियां दी गई।प्राधिकरण की ओर से परिक्रमा मार्ग स्थित ध्यान भवन के सामने लगाए गए जागरूकता शिविर का उद्घाटन प्राधिकरण के नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह यादव व सचिव श्रीमती रिचा वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया जिसके बाद इन दोनों न्यायिक अधिकारियों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को लोक अदालत से संबंधित विधिक जानकारियां दी और अपने वाद लोक अदालत में निस्तारित कराने का सुझाव दिया।परिक्रमा में पूरे समय चले इस जागरूकता शिविर के दौरान श्रद्धालुओं को पंपलेट का भी वितरण कर उन्हें जागरूक किया गया।शिविर के समापन के बाद नोडल अधिकारी श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले,चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट व बैंक रिकवरी,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद,राजस्व एवं सिविल वाद तथा आर्बिट्रेशन से संबंधित इजराय वाद का निस्तारण कराया जा सकता है।इसी क्रम में प्राधिकरण सचिव श्रीमती वर्मा ने बताया कि आज न्यायालयों में मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।ऐसे में केवल लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दोनों पक्षों की सहमति और आपसी सुलह समझौते से वाद का निस्तारण किया जा सकता है।लोक अदालत का फैसला, अंतिम फैसला होता है और इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।शिविर में प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

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श्रद्धालुओं को पंपलेट  वितरण कर किया जागरूक
       अयोध्या। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को पंचकोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को विधिक जानकारियां दी गई।प्राधिकरण की ओर से परिक्रमा मार्ग स्थित ध्यान भवन के सामने लगाए गए जागरूकता शिविर का उद्घाटन प्राधिकरण के नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह यादव व सचिव श्रीमती रिचा वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया जिसके बाद इन दोनों न्यायिक अधिकारियों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को लोक अदालत से संबंधित विधिक जानकारियां दी और अपने वाद लोक अदालत में निस्तारित कराने का सुझाव दिया।परिक्रमा में पूरे समय चले इस जागरूकता शिविर के दौरान श्रद्धालुओं को पंपलेट का भी वितरण कर उन्हें जागरूक किया गया।शिविर के समापन के बाद नोडल अधिकारी श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले,चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट व बैंक रिकवरी,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद,राजस्व एवं सिविल वाद तथा आर्बिट्रेशन से संबंधित इजराय वाद का निस्तारण कराया जा सकता है।इसी क्रम में प्राधिकरण सचिव श्रीमती वर्मा ने बताया कि आज न्यायालयों में मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।ऐसे में केवल लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दोनों पक्षों की सहमति और आपसी सुलह समझौते से वाद का निस्तारण किया जा सकता है।लोक अदालत का फैसला, अंतिम फैसला होता है और इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।शिविर में प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

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