नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सचिन सरोज निवासी अली का ताल
ब्रम्हौली थाना नवाबगंज को नाबालिक के साथ दुष्कर्म तथा अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में आजीवन कारावास (जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन कॉल तक के लिए कारावास )और तीस हजार अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि पीडिता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदान की जाएगी /वादिनी मुकदमा के अनुसार घटना दिनांक 5 अगस्त 2021 समय करीब 2बजे दिन की उसकी नाबालिग लड़की उम्र करीब 6 वर्ष जो अपने घर से कुछ दूर बच्चों के साथ खेलने घर से बाहर गई थी आम के बाग में उसकी पुत्री पीड़िता के साथ किशोर अपचारी व सचिन सरोज उसे बहला-फुसलाकर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया जब पीडिता रोते हुए घर आई तो पूछने पर पूरी घटना बताई/ पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत किशोर अपचारी व सचिन सरोज के विरुद्ध मारपीट ,सामूहिक दुष्कर्म ,अप्राकृतिक यौन संबंध, व पाक्सोअधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया /पाक्सो न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी का मुकदमा किशोर न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया/ राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी व देवेश चंद्र त्रिपाठी नेकी