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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिला अधिकारी को किया तलब

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। मुस्लिम समाज में कुरैशी बिरादरी को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने की शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ता शम्स तबरेज के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को राष्ट्रपति आयेाग अधिनियम संख्या 1 सन 1996 की धारा 10 की प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को यह निर्देश दिया है। उपर्युक्त विषयगत प्रकरण में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सोमवार को समय दोपहर 12.30 बजे सुनवाई किए जाने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी को आयोग के निर्देशो के उल्लंघन पर सिविल न्यायालय नियमो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174 से 176 व 178 से 180 के तहत कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता शम्स तबरेज को भी नियत तिथि व समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है।

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