प्रतापगढ़ । पच्चीस वर्ष पुराने आपराधिक मामले में विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को गलत पते से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में एम पी, एमएलए कोर्ट सिविल जज सी डी /एफटीसी द्वितीय ने दोषी पाया है । न्यायालय में सजा के विन्दु पर 22मार्च को सुनवाई होगी । ज्ञात हो कि अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध कोतवाली नगर प्रतापगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 1548 सन 1997 अंतर्गत धारा 420 , 468, 471 भा द वि की प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी जिसका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सी डी एफटीसी द्वितीय में चल रहा है ।
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एमएलसी अक्षय प्रताप को कोर्ट ने माना दोषी, अगली सुनवाई 22 को
प्रतापगढ़ । पच्चीस वर्ष पुराने आपराधिक मामले में विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को गलत पते से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में एम पी, एमएलए कोर्ट सिविल जज सी डी /एफटीसी द्वितीय ने दोषी पाया है । न्यायालय में सजा के विन्दु पर 22मार्च को सुनवाई होगी । ज्ञात हो कि अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध कोतवाली नगर प्रतापगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 1548 सन 1997 अंतर्गत धारा 420 , 468, 471 भा द वि की प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी जिसका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सी डी एफटीसी द्वितीय में चल रहा है ।



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