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मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य पहचान पत्रों से किया जा सकता है मतदानः डीएम

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिये है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को जनपद में सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकोंध्डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्रध्राज्य सरकारध्लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि में से किसी एक की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिये है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को जनपद में सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकोंध्डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्रध्राज्य सरकारध्लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि में से किसी एक की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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