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वित्तीय अनियमितता में आरोपी की जमानत निरस्त

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। विशेष न्यायाधीश (ई-सी एक्ट) सीताराम ने नगर के सीवर योजना के लिए आए 387.73 लाख रुपया के वित्तीय अनियमितता के मामले में लेखाकार राकेश कुमार श्रीवास्तव निवासी शास्त्री नगर सदिया पुर थाना करैली जिला प्रयागराज की जमानत निरस्त की। आरोप है कि प्रतापगढ़ नगर के सीवर योजना हेतु प्राप्त अवमुक्त धनराशि में से 387.73 लाख रुपया की धनराशि को नियम विरुद्ध वित्तीय अनियमितता कर विभाग को क्षति पहुंचाई गई। धनराशि के अवमुक्त के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा बगैर स्वीकृति के वित्तीय अनियमितता किया जाना मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राकेश कुमार श्रीवास्तव की जमानत निरस्त की। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार गुप्त ने किया।

 

 

 

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प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। विशेष न्यायाधीश (ई-सी एक्ट) सीताराम ने नगर के सीवर योजना के लिए आए 387.73 लाख रुपया के वित्तीय अनियमितता के मामले में लेखाकार राकेश कुमार श्रीवास्तव निवासी शास्त्री नगर सदिया पुर थाना करैली जिला प्रयागराज की जमानत निरस्त की। आरोप है कि प्रतापगढ़ नगर के सीवर योजना हेतु प्राप्त अवमुक्त धनराशि में से 387.73 लाख रुपया की धनराशि को नियम विरुद्ध वित्तीय अनियमितता कर विभाग को क्षति पहुंचाई गई। धनराशि के अवमुक्त के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा बगैर स्वीकृति के वित्तीय अनियमितता किया जाना मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राकेश कुमार श्रीवास्तव की जमानत निरस्त की। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार गुप्त ने किया।

 

 

 

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