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दुराचार के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को पंकज श्रीवास्तव ने विवाहिता को जबरन दुराचार का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना चार साल पूर्व की है। अप्रैल 2016 को रात्रि में 11 बजे एक विवाहिता घर के पीछ बाग में शौच गई थी। उसी समय आरोपी ने उसे जबरन पकड़कर दुराचा का प्रयास शुरू कर दिया। विवाहिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बृजेश सिंह को कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए अर्थदण्ड की सजा दी। वादी मुकदमा ने जनवरी 2013 को आरोप लगाया था कि गांव के आरोपी बृजेश सिंह एवं हृदेश सिंह ने उसकी बहन को गायब कर दिया। उसकी बहन 15 जनवरी 2013 को सुखपाल नगर तिराहा गई थी।

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