Logo

अपहरण व बलात्कार के आरोपी को 15 वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। विशेष न्यायाधीश पाक्सो पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जितेन्द्र कोरी निवासी बढ़नी थाना जेठवारा को अपहरण व बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास व 50000/- रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड की आधी राशि पीड़िता को देनी होगी। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी पोती उम्र 15 वर्ष 6 माह हाईस्कूल की छात्रा है मेरी पोती को घर से विद्यालय जाते समय मेरे गांव का जितेन्द्र मिला करता था। दिनांक 25 फरवरी 2015 को शाम 7 बजे जब वह घर से शौच हेतु गयी थी तब उक्त जितेन्द्र अपनी मां सरोजा देवी के सहयोग स मेरी पोती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला। 14 मई 2019 को पीड़िता बढ़नी मोड़ के पास बरामद हुई। पीड़िता ने अपने बचाव में कहा कि जितेन्द्र बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा धमकी दी वह नही जायेगी तो उसके भाई को खत्म कर देंगे। मेरे साथ जितेन्द्र की मां नहीं गयी थी। इसी आधार पर सरोजा देवी को दोष मुक्त कर दिा। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अशोक कुमार तिवारी, दिनेश चन्द्र त्रिपाठी व राजेश त्रिपाठी ने की।

Leave A Reply

Your email address will not be published.