प्रयागराज। कांफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग ने 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने के लिए वित्त अधिनियम 2022 के खंड 100 को अधिसूचित किया है, जिससे आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा करने की समय सीमा (वित्त वर्ष 21-22 सहित), क्रेडिट नोट जारी करने और पिछले वर्ष के रिटर्न में संशोधन 30 नवंबर तक दिया गया है। इस संशोधन की अधिसूचना से पहले, पिछले वर्ष के आईटीसी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि सितंबर के महीने के लिए जीएसटीआर -3 बी दाखिल करने की नियत तारीख थी यानी 20 अक्टूबर जिसे अब 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
इस संशोधन से व्यापारियों को दो महीने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स मैं ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है अतः जीएसटी की आईटीसी और इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट दोनों का समाशोधन ना कर पाने के कारण बहुत से व्यापारियों की इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाती थी। इसे लेकर कैट ने कई बार मांग उठाई थी जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है।



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