प्रतापगढ़। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा० आर०के० वर्मा पर पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में चुनाव याचिका दायर की थी जिसमें विधायक वर्मा के द्वारा उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. यादव जी व श्री संतोष कुमार “वारसी” के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में दिनांक- 18/07/2022 को दायर रिक्रीमिनेशन याचिका दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ में आज दिन बृहस्पतिवार को की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा समस्त उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय में सुनवाई के समय रानीगंज विधायक बर्मा के अधिवक्ता श्री वारसी ने तर्क रखा कि श्री अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार के विरुद्ध ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उनको अगले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया जा सकता है और उनके द्वारा छुपाए गए साक्ष्यों के कारण श्री बर्मा की जीत को चुनौती नहीं दी जा सकती और झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर उनके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की गई है जिस को खारिज किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया श्री वर्मा के अधिवक्ता श्री वारसी की बहस को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक रानीगंज अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने नोटिस जारी कर दिया है जिसकी अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक-28/07/2022 को निर्धारित की है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. यादव जी के द्वारा दायर कराए गए दायर रिक्रीमिनेशन याचिका को इस तरह की माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की पहली याचिका मान रहे हैं। न्यायालय में बहस के दौरान अधिवक्ता श्री वारसी जी के साथ अधिवक्ता विनीत यादव भी मौजूद रहे। यह जानकारी विधायक वर्मा के मीडिया प्रभारी संजीव कुमार पांडेय के द्वारा दी गई है।
प्रतापगढ़। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा० आर०के० वर्मा पर पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में चुनाव याचिका दायर की थी जिसमें विधायक वर्मा के द्वारा उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. यादव जी व श्री संतोष कुमार “वारसी” के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में दिनांक- 18/07/2022 को दायर रिक्रीमिनेशन याचिका दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ में आज दिन बृहस्पतिवार को की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा समस्त उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय में सुनवाई के समय रानीगंज विधायक बर्मा के अधिवक्ता श्री वारसी ने तर्क रखा कि श्री अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार के विरुद्ध ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उनको अगले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया जा सकता है और उनके द्वारा छुपाए गए साक्ष्यों के कारण श्री बर्मा की जीत को चुनौती नहीं दी जा सकती और झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर उनके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की गई है जिस को खारिज किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया श्री वर्मा के अधिवक्ता श्री वारसी की बहस को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक रानीगंज अभय कुमार उर्फ धीरज कुमार को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने नोटिस जारी कर दिया है जिसकी अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक-28/07/2022 को निर्धारित की है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. यादव जी के द्वारा दायर कराए गए दायर रिक्रीमिनेशन याचिका को इस तरह की माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की पहली याचिका मान रहे हैं। न्यायालय में बहस के दौरान अधिवक्ता श्री वारसी जी के साथ अधिवक्ता विनीत यादव भी मौजूद रहे। यह जानकारी विधायक वर्मा के मीडिया प्रभारी संजीव कुमार पांडेय के द्वारा दी गई है।



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