अयोध्या। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालनार्थ तहसील सदर, अयोध्या में लीगल ऐड क्लीनिक का उदघाटन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद वीर नायक सिंह द्वारा किया गया। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद वीर नायक सिंह द्वारा बताया गया कि लीगल ऐड क्लीनिक का उद्देश्य सभी को निःशुल्क विधिक सहायता देना है। लीगल ऐड क्लीनिक द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री, बालक, मानसिक रुप से अस्वस्थ एवं जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। विधिक सहायता केन्द्र का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रशासनिक एवं पुलिस से संबंधित किसी स्तर पर सहायता/सहयोग की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक में नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवक एवं नामिका अधिवक्ता के द्वारा निःशुल्क वांछित सहायता प्राप्त कर सकता है। उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की यह नवीन पहल न्याय सबके लिए सिद्धान्त पर आधारित है।
लीगल ऐड क्लीनिक के उदघाटन में जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद वीर नायक सिंह के साथ सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण श्रीमती पूजा सिंह अपर जनपद न्यायाधीश3, अमित कुमार पाण्डेय अपर जनपद न्यायाधीश2, शैलेन्द्र सिंह यादव अपर जनपद न्यायाधीश एफ०टी०सी०2, कुलदीप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद, श्रीमती रिचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद, राम कुमार शुक्ला उपजिलाधिकारी एवं राज कुमार पाण्डेय तहसीलदार सदर उपस्थित रहे।



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