प्रतापगढ़। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा चिलबिला स्थित वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया गया एवं वृद्धा आश्रम में उपस्थित वृद्ध व्यक्तियों को उनके अधिकारों से सम्बन्धित विधिक जानकारी देते हुये जागरूक किया गया। उन्होने वृद्धा आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आश्रम के साफ-सफाई का निर्देश प्रबन्धक को दिया। उन्होने निर्देशित किया कि वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उन्हें कोविड-19 बूस्टर डोज लगवायी जाये। इस अवसर पर सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये कानून बनाया गया है। इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिये। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दी गयी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि किसी भी माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को कोई समस्या उसके परिजनों द्वारा उत्पन्न की जाये तो उसकी सीधी शिकायत सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट से करनी चाहिये। पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धों को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस अवसर पर प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि वृद्धा आश्रम में कुल 72 पंजीकृत वृद्ध है जिनमें 53 पुरूष एवं 19 महिलायें है। प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 की दोनो डोज दी जा चुकी है। वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों को देखने के लिये जिला चिकित्सालय से चिकित्सक नियमित रूप से नही आते हैं, विगत माह में आयुर्वेद चिकित्सक आये थे उसके बाद कोई चिकित्सक स्वास्थ्य जांच हेतु नही आये।
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सचिव ने वृद्धा आश्रम का किया निरीक्षण एवं वृद्धजनों को किया जागरूक
प्रतापगढ़। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा चिलबिला स्थित वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया गया एवं वृद्धा आश्रम में उपस्थित वृद्ध व्यक्तियों को उनके अधिकारों से सम्बन्धित विधिक जानकारी देते हुये जागरूक किया गया। उन्होने वृद्धा आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आश्रम के साफ-सफाई का निर्देश प्रबन्धक को दिया। उन्होने निर्देशित किया कि वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उन्हें कोविड-19 बूस्टर डोज लगवायी जाये। इस अवसर पर सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये कानून बनाया गया है। इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिये। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दी गयी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि किसी भी माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को कोई समस्या उसके परिजनों द्वारा उत्पन्न की जाये तो उसकी सीधी शिकायत सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट से करनी चाहिये। पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धों को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस अवसर पर प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि वृद्धा आश्रम में कुल 72 पंजीकृत वृद्ध है जिनमें 53 पुरूष एवं 19 महिलायें है। प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 की दोनो डोज दी जा चुकी है। वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों को देखने के लिये जिला चिकित्सालय से चिकित्सक नियमित रूप से नही आते हैं, विगत माह में आयुर्वेद चिकित्सक आये थे उसके बाद कोई चिकित्सक स्वास्थ्य जांच हेतु नही आये।



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