कौशाम्बी। शासन द्वारा कृषि अपशिष्ट/पुवाल/पैरा जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश के प्रस्तर-9 (अपप व अपपप) के अनुसार “फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुए पायी जाती है तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाय। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त स्वामी कम्बाइन हार्वेस्टर को निर्देशित किया है कि वे अपने मशीन में फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र एटैचमेन्ट नहीं लगवाया है तो एक सप्ताह के अन्दर लगवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही धान की कटाई करायें। यदि इन पूरक यन्त्रों के बिना खरीफ की फसलों की कटाई करते हुये पाया जाता है तो कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज करते हुये आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
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अवशेष जलाने पर रोक के शासन के निर्देश
कौशाम्बी। शासन द्वारा कृषि अपशिष्ट/पुवाल/पैरा जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश के प्रस्तर-9 (अपप व अपपप) के अनुसार “फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुए पायी जाती है तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाय। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त स्वामी कम्बाइन हार्वेस्टर को निर्देशित किया है कि वे अपने मशीन में फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र एटैचमेन्ट नहीं लगवाया है तो एक सप्ताह के अन्दर लगवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही धान की कटाई करायें। यदि इन पूरक यन्त्रों के बिना खरीफ की फसलों की कटाई करते हुये पाया जाता है तो कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज करते हुये आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।



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