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दहेज हत्या के आरोपी को कारावास व जुर्माना की सजा

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश मोनिका ठाकुर ने दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए अमित पटवा , राज पटवा पुत्रगण सुदर्शन निवासी- मफिया थाना अंतू को दस -दस वर्ष के कारावास व चार – चार हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा रोशन लाल पटवा निवासी मऊआइमा गाजियाबा बाजार, थाना, मऊआइमा इलाहाबाद के अनुसार उसकी बहन ज्योति पटवा की शादी  3 मार्च 2014 को अमित पटवा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई ।शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसके पति अमित ,राजू पटवा जेठ, देवर राज पटवा , व प्रेम पटवा तथा प्रभावती पत्नी सुदर्शन, सुदर्शन व जानकी पुत्री सुदर्शन शादी में मिले दान दहेज से खुश नहीं थे । वह पल्सर मोटरसाइकिल एवं दो तोला सोने की चेन की मांग करते थे। ना देने पर उसे मारते पीटते तथा कहते जब अपने मायके जाना तो दहेज में गाड़ी चेन लेकर आना नहीं तो ससुराल आने पर जलाकर मार डालेंगे। मेरी बहन मायके  आने पर अपनी बातें बताती थी हम लोग उसे समझा बुझा कर पुनः ससुराल भेज दिए कि सब ठीक हो जाएगा ।घटना 1 जुलाई 2014 समय चार बजे दिन में उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर मेरी बहन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जान से मारने की नियत से जला दिया, जिसकी सूचना गांव वालों ने उसे दी तो वह अस्पताल  पहुंचा तो देखा उसकी बहन जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती की गई थी जिसकी मृत्यु रात में हो गई । पुलिस द्वारा न्यायालय में अमित पटवा , राज पटवा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने की।

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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश मोनिका ठाकुर ने दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए अमित पटवा , राज पटवा पुत्रगण सुदर्शन निवासी- मफिया थाना अंतू को दस -दस वर्ष के कारावास व चार – चार हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा रोशन लाल पटवा निवासी मऊआइमा गाजियाबा बाजार, थाना, मऊआइमा इलाहाबाद के अनुसार उसकी बहन ज्योति पटवा की शादी  3 मार्च 2014 को अमित पटवा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई ।शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसके पति अमित ,राजू पटवा जेठ, देवर राज पटवा , व प्रेम पटवा तथा प्रभावती पत्नी सुदर्शन, सुदर्शन व जानकी पुत्री सुदर्शन शादी में मिले दान दहेज से खुश नहीं थे । वह पल्सर मोटरसाइकिल एवं दो तोला सोने की चेन की मांग करते थे। ना देने पर उसे मारते पीटते तथा कहते जब अपने मायके जाना तो दहेज में गाड़ी चेन लेकर आना नहीं तो ससुराल आने पर जलाकर मार डालेंगे। मेरी बहन मायके  आने पर अपनी बातें बताती थी हम लोग उसे समझा बुझा कर पुनः ससुराल भेज दिए कि सब ठीक हो जाएगा ।घटना 1 जुलाई 2014 समय चार बजे दिन में उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर मेरी बहन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जान से मारने की नियत से जला दिया, जिसकी सूचना गांव वालों ने उसे दी तो वह अस्पताल  पहुंचा तो देखा उसकी बहन जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती की गई थी जिसकी मृत्यु रात में हो गई । पुलिस द्वारा न्यायालय में अमित पटवा , राज पटवा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने की।

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