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अपमानित अधिवक्ता ने दरोगा समेत तीन के खिलाफ दर्ज कराया केस

अयोध्या । अधिवक्ता पंकज कुमार द्विवेदी का 50 साल का पुराना आम का पेड़ गिराने एवं रिपोर्ट दर्ज करने के  बहाने सुलह करने के मामले में टालने पर दरोगा विनय कुमार सहित तीन के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है साथ ही परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 7 सितंबर की तारीख नियत की गयी है । यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद दिया है । यह मामला पूरा कलंदर थाना अंतर्गत नगरिया गांव का है न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र के निवासी पंकज कुमार द्विवेदी एडवोकेट के पिता के नाम की भूमिधरी आराजी नगरिया गांव के थाना पूरा कलंदर में है। 16 जून 2021 को विपक्षी जमुना प्रसाद व विरेंद्र ने ट्रैक्टर में  रस्सा बांधकर अधिवक्ता का 50 साल पुराना आम का पेड़ गिरा दिया इसकी सूचना पुलिस को फोन पर दिया पुलिस वालों ने कहा कि थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए  वहां जाकर अधिवक्ता ने विपक्षियों के खिलाफ थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया । थानाध्यक्ष के बुलाने पर जब वह दूसरे दिन थाने पर गया तो दरोगा विनय कुमार मौके पर जाकर जांच करने की बात कही बावजूद इसके भी दरोगा मौके पर नहीं गए । फोन पर बात करने पर विपक्षियों से सुलह करने के लिए कहा मजबूर होकर अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को 22 जून 2021 को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर जिलाधिकारी ने थाना पूरा कलंदर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के बावजूद दरोगा विनय कुमार ने विपक्षियों से मेल मिलाप कर हल्की धारा 427  भा.द.वि. मेंं मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि विपक्षियों के विरुद्ध 3/4  हरे वृक्ष संरक्षण अधिनियम अपराध बखूबी बनता था। इस संबंध में जब पूछा गया तो विनय कुमार ने कहा कि मैं हल्के का दरोगा हूं जो चाहूंगा वही होगा इसके बाद अधिवक्ता को अपमानित कर भगा दिया।  अधिवक्ता न्याय के लिए अदालत का सहारा लिया और दरोगा विनय कुमार व विपक्षियों सहित तीन के खिलाफ संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर परिवार दर्ज करने की याचना किया।

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अयोध्या । अधिवक्ता पंकज कुमार द्विवेदी का 50 साल का पुराना आम का पेड़ गिराने एवं रिपोर्ट दर्ज करने के  बहाने सुलह करने के मामले में टालने पर दरोगा विनय कुमार सहित तीन के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है साथ ही परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 7 सितंबर की तारीख नियत की गयी है । यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद दिया है । यह मामला पूरा कलंदर थाना अंतर्गत नगरिया गांव का है न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र के निवासी पंकज कुमार द्विवेदी एडवोकेट के पिता के नाम की भूमिधरी आराजी नगरिया गांव के थाना पूरा कलंदर में है। 16 जून 2021 को विपक्षी जमुना प्रसाद व विरेंद्र ने ट्रैक्टर में  रस्सा बांधकर अधिवक्ता का 50 साल पुराना आम का पेड़ गिरा दिया इसकी सूचना पुलिस को फोन पर दिया पुलिस वालों ने कहा कि थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए  वहां जाकर अधिवक्ता ने विपक्षियों के खिलाफ थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया । थानाध्यक्ष के बुलाने पर जब वह दूसरे दिन थाने पर गया तो दरोगा विनय कुमार मौके पर जाकर जांच करने की बात कही बावजूद इसके भी दरोगा मौके पर नहीं गए । फोन पर बात करने पर विपक्षियों से सुलह करने के लिए कहा मजबूर होकर अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को 22 जून 2021 को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर जिलाधिकारी ने थाना पूरा कलंदर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के बावजूद दरोगा विनय कुमार ने विपक्षियों से मेल मिलाप कर हल्की धारा 427  भा.द.वि. मेंं मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि विपक्षियों के विरुद्ध 3/4  हरे वृक्ष संरक्षण अधिनियम अपराध बखूबी बनता था। इस संबंध में जब पूछा गया तो विनय कुमार ने कहा कि मैं हल्के का दरोगा हूं जो चाहूंगा वही होगा इसके बाद अधिवक्ता को अपमानित कर भगा दिया।  अधिवक्ता न्याय के लिए अदालत का सहारा लिया और दरोगा विनय कुमार व विपक्षियों सहित तीन के खिलाफ संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर परिवार दर्ज करने की याचना किया।

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