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कोविड-19 से बचाव के निर्देशो का कड़ाई से करे पालन: डीएम अधिकारियों को सौपी गई जिम्मेदारी

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कोविड 19 से बचाव एवं संक्रमण रोकने के लिए निर्देश दिए गए है। इन दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन कराने को सम्बंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी गई है। इन निर्देशो का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में मास्क लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई ह। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 रूपए तथा दूसरी बार अधिकतम 1000 रूपए जुर्माना किया जाएगा। इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बंधित थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम एवं सीओ इसका निरीक्षण करेंगे। महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू है। कोरोना कफ्र्यू का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसपी, एडीएम, एएसपी समस्त एसडीएम एवं सीओ को दी गई है। सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति का भी निर्देश है। कोविड 19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त धार्मिक कार्यक्रमो घर के अंदर करने के लिए जन सामान्य को प्रेरित करने की जिम्मेदारी एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम एवं सीओ की है। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगो को छोड़कर कोविड 19 प्रोटोकाल सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम सीओ, ईओ नगर पालिका नगर पंचायत, जीएम डीआईसी एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की है। दवा एवं सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगो को चलाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में बंद स्थानो में 50 व्यक्तियो के प्रतिबंध के साथ खुले स्थानो पर 100 व्यक्तियो के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी एवं सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा। इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी समस्त एसडीएम एवं सीओ की है। पूर्व निर्धारित परीक्षाओ हेतु कोविड 19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियो एवं उम्मीदवारो का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम, सीओ तथा डीआईओएस की है। कोविड 19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसो में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। इसका अनुपालन एसपी सीडीओ, एडीएम, एएसपी, समस्त एसडीएम, सीओ एवं एआरएम रोडवेज कराएंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियो के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अनुपालन के लिए एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी समस्त एसडीएम एवं सीओ जिम्मेदार होंगे। प्रेस प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। इसका अनुपालन एसपी, एडीएम एवं डीआईओ कराएंगे। सरकारी एवं निजी अस्पतालो एवं मेडिकल कालेजो में आक्सीजन की सप्लाई हेतु ड्रग इन्सपेक्टर अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। अग्निशमन विभाग द्वारा जनपद में फायरिंग कराए जाने के लिए समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराना होगा। इसका अनुपालन एसपी, एडीएम, अग्निशमन अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। इसकी शासन द्वारा अनवरत गहन समीक्षा की जा रही है। ऐसी दशा में इसमें किसी प्रकार का विचलन एवं अनवधानता न होने पाए। अन्यथा की दशा में सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हो सकती है।

 

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