अराजकता पैदा करने वालों पर पैर में गोली मारने का आदेश
बिना मास्क के मिले तो एक हजार रूपया जुर्माना
प्रतापगढ़। एसपी आकाश तोमार ने बताया कि बूथ पर गडबडी करने वाले अराजकतत्वों पर पैर में गोली मारने का आदेश दिया गया है। एसपी ने बताया कि पोलिंग एजेंट की निरंतर चेकिंग की जाएगी यदि उनके पास मोबाइल या आपत्तिजनक कोई लिस्ट पर्ची आदि मिली, किसी सेंटर पर आपस में इनके द्वारा वाद विवाद किया गया तो पोलिंग एजेंट की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पोलिंग एजेंट को कोई समस्या है या कोई आपत्ति व्यक्त करनी है तो अधिकारियों से वार्ता करेगा आपस में विवाद नहीं करेगा । शांतिपूर्ण मतदान में बाधा डालने पर या पोलिंग सेंटर पर अराजकता फैलाने पर अथवा पोलिंग पार्टी पर हमला करने पर या मत पेटी लूटने पर या लूटने का प्रयास करने पर सख्त कार्रवाई होगी जिसमें पैर में गोली भी मारी जा सकती है। पोलिंग सेंटर के आसपास के घरों में कहीं भी भीड़ भाड़ एकत्र करने वाले मकान मालिक या दुकान मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। किसी भी स्थान पर मास्क लगाकर ही लोग बाहर निकलेंगे यदि बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो 1000 प्रथम बार में जुर्माना’ किया जाएगा। ’’’2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी’’’ का पूरा पालन करना होगा। किसी भी उम्मीदवार के बस्ते पर 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। वहां मास्क लगाकर वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। पोलिंग सेंटर के मुख्य द्वार पर तथा प्रत्येक बूथ के प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बने होंगे। उन्हीं में मतदाता खड़े होंगे एक दूसरे से सट कर नहीं खड़े होंगे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।