मिल्कीपुर अयोध्या। खण्डासा थाना क्षेत्र के रेवली ग्राम सभा मे 7 बेशकीमती शीशम के पेड़ों को काट डाला गया जबकि वन विभाग ने 5 पेड़ों की परमिट त्रिलोकी नाथ शुक्ला पुत्र राम लखन शुक्ला के नाम से बीते 8 फरवरी को जारी की थी। ग्रामीण की शिकायत पर वन विभाग ने 2 पेड़ो की न जारी परमिट पर त्रिलोकी नाथ शुक्ला पर 15 हजार का जुर्माना लगाकर वसूला किया वहीं वन विभाग द्वारा जारी परमिट पर अंकित प्लाट संख्या 295,296 के नाम से जो परमिट जारी की गई उक्त गाटा संख्या ग्राम पंचायत रेवली के राजस्व अभिलेख में नवीन परती के खाते में अंकित है। रेंजर कुमारगंज आरपी सिंह के अनुसार पेड़ो के कटान हेतु आधार कार्ड,2 फोटो,खसरा, खतौनी, के साथ परमिट के लिए आवेदन करना होता है।सरकारी भूमि पर लगे पेड़ो को काटने के लिए नीलामी की प्रक्रिया तहसील प्रशासन द्वारा की जाती है। जबकि उक्त पेड़ो के काटने की जानकारी ग्राम सभा मे तैनात राजस्व लेखपाल से ली गयी तो उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 295,96 नवीन परती के खाते में दर्ज है तहसील स्तर से कोई भी नीलामी की प्रक्रिया नही हुई वन विभाग द्वारा किस आधार पर परमिट जारी कर पेड़ कटवा दिया यह समझ के परे है। एसडीएम मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी हमें नहीं है नवीन परती की भूमि का पेड़ काटने के लिए यदि बिना कोई कार्यवाही के परमिट जारी की गई है तो गलत है इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरण के संबंध में जब तहसीलदार से की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ को काटने की प्रक्रिया एक विस्तार ढंग से की जाती है जिसमें पेड़ों का मूल्यांकन करा कर नीलामी की जाती है तब ही पेड़ कट सकते हैं ।
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वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से कट गए बेशकीमती शीशम के पेड़
मिल्कीपुर अयोध्या। खण्डासा थाना क्षेत्र के रेवली ग्राम सभा मे 7 बेशकीमती शीशम के पेड़ों को काट डाला गया जबकि वन विभाग ने 5 पेड़ों की परमिट त्रिलोकी नाथ शुक्ला पुत्र राम लखन शुक्ला के नाम से बीते 8 फरवरी को जारी की थी। ग्रामीण की शिकायत पर वन विभाग ने 2 पेड़ो की न जारी परमिट पर त्रिलोकी नाथ शुक्ला पर 15 हजार का जुर्माना लगाकर वसूला किया वहीं वन विभाग द्वारा जारी परमिट पर अंकित प्लाट संख्या 295,296 के नाम से जो परमिट जारी की गई उक्त गाटा संख्या ग्राम पंचायत रेवली के राजस्व अभिलेख में नवीन परती के खाते में अंकित है। रेंजर कुमारगंज आरपी सिंह के अनुसार पेड़ो के कटान हेतु आधार कार्ड,2 फोटो,खसरा, खतौनी, के साथ परमिट के लिए आवेदन करना होता है।सरकारी भूमि पर लगे पेड़ो को काटने के लिए नीलामी की प्रक्रिया तहसील प्रशासन द्वारा की जाती है। जबकि उक्त पेड़ो के काटने की जानकारी ग्राम सभा मे तैनात राजस्व लेखपाल से ली गयी तो उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 295,96 नवीन परती के खाते में दर्ज है तहसील स्तर से कोई भी नीलामी की प्रक्रिया नही हुई वन विभाग द्वारा किस आधार पर परमिट जारी कर पेड़ कटवा दिया यह समझ के परे है। एसडीएम मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी हमें नहीं है नवीन परती की भूमि का पेड़ काटने के लिए यदि बिना कोई कार्यवाही के परमिट जारी की गई है तो गलत है इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरण के संबंध में जब तहसीलदार से की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ को काटने की प्रक्रिया एक विस्तार ढंग से की जाती है जिसमें पेड़ों का मूल्यांकन करा कर नीलामी की जाती है तब ही पेड़ कट सकते हैं ।



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