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जिले में 26 स्थल माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग 05 के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित उ.प्र. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 की जांच में 26 स्थलो पर कोरोना पाजिटिव पाए गए है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कन्टेनमेन्ट का कार्य किये जाने हेतु माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है। उक्त के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश में दी गई व्यवस्थाओ के आलोक में कोविड 19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु 26 स्थलो को दिनांक 26  मई प्रातः 6 बजे से अग्रिम 14 दिवस तक अस्थाई रूप से माइक्रो कन्टेनमेन्ट/कलस्टर जोन घोषित किया जाता है। परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनो के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित किया जाता है। इस अवधि में सदर क्षेत्र के 5, कुण्डा के 8, लालगंज के 4, रानीगंज के 7 एवं पट्टी के एक स्थल को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में आवश्यक सामग्रियो को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु कोई वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक नहीं रूकेगा। कलस्टर जोन की पूर्णतया बैरीकेटिंग की जायेगी और बैरियर भी लगाए जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकाने आदि अग्रिम आदेशो तक नही खलेंगे तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियो, दवाईयां, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर आश्वस्त कराने हेतु ठेले आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जायेगी। सम्बंधित मजिस्ट्रेट हाॅटस्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम मे चक्रमणरत रहकर धारा 144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट तथा सोशन डिस्टेसिंग के प्रोटोकाल का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

 

 

 

 

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