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जिला कारागार से 02 विचाराधीन बंदियों को मिली अन्तरिम जमानत

प्रतापगढ़ । कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ,जिला कारागार में निरुद्ध सात साल तक की सजा वाले , विचाराधीन 02बन्दियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए सभी 02 बन्दियों को व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा किये जाने का आदेश अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री आलोक द्विवेदी ने दिया ।जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार  जेल में निरुद्ध अधिकतम सात साल की सजा वाले विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु  कार्यवाही की गई जिसमें कुल 02 विचाराधीन बन्दियों ने जेल अधीक्षक के माध्यम  से अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया ।वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी 02बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंडर टेकिंग लेते हुए  अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया ।इस पूरी कार्यवाही को श्री नीरज कुमार त्रिपाठी न्यायिक अधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,की उपस्थिति में सम्पादित किया गया ।बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को  जेल विजिटर ,पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी  द्वारा तैयार कराकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई ।जेलर,प्रभारी जेल अधीक्षक डॉ आर पी चैधरी , उप जेलर अवधेश राय, ने बन्दियों को जमानत पर रिहा करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

 

 

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