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दीवानी मुकदमा की होगी भौतिक फाइलिंग 18 जून तक के वादों में नियत की गई सामान्य तिथि

अयोध्या। कोविड 19  महामारी के दृष्टिगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश के अनुक्रम में दीवानी न्यायालय में सिविल  के वादों की  फाइलिंग अब न्यायालय के कंप्यूटर कक्ष में भौतिक रूप से होगी । जबकि अन्य प्रकार के समस्त वादों की सुनवाई पूर्व की भांति निर्धारित टाइम स्लॉट के आधार पर वर्चुअल रूप से ही की जाएगी। बार एसोसिएशन के अनुरोध पर जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी  ने अपने आदेश में कहा है कि सिविल प्रकृति के मूलवाद  कैबियट स्थायी निषेधाज्ञा आदि प्रार्थना पत्र की फाइलिंग अधिवक्ता सीधे कंप्यूटर कक्ष में कर सकते हैं तथा फौजदारी  प्रकृति के वाद पूर्व की भांति सुने जाएंगे।              जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के प्रभारी सचिव संजीव कुमार त्रिपाठी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दीवानी प्रकृति  के मामले जैसे निषेधाज्ञा एवं अन्य अति आवश्यक  प्रार्थना पत्र के मामलों को छोड़कर सभी न्यायालयों में सामान्य तिथि नियत की गई है। 14 जून को नियत सिविल  वादों में 22 जून एवं फौजदारी वादों में 14 जुलाई , 15 जून को नियत सिविल वादों में 23 जून एवं फौजदारी वादों में अग्रिम सुनवाई हेतु 15 जुलाई की तिथि नियत की गई है। इसी प्रकार 16 जून को नियत सिविल वादों में 24 जून एवं फौजदारी वादों में 16 जुलाई  ,17 जून को नियत सिविल वादों में 25 जून एवं फौजदारी वादों में 19 जुलाई तथा 18 जून को सुनवाई हेतु नियत सिविल वादों में अग्रिम तिथि 28 जून एवं फौजदारी वादों में अग्रिम तिथि  22 जुलाई की सामान्य तिथि नियत की गई है । प्रभारी सचिव ने अपील किया है कि सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए न्यायालय परिसर में प्रवेश करें एवं मास्क अवश्य लगाएं।
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