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साढ़े 12 लाख रुपए हड़पने में आई विजन इंडिया क्रेडिट कंपनी के मालिक व एजेंट के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

अयोध्या ।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक राम महाजन यादव का व उसकी पत्नी पुत्र एवं पुत्रवधू का आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अजीत गुप्ता व अनी बुलियन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट राकेश प्रजापति के विरुद्ध  सांठगांठ करके साढ़े 12 लाख रुपए हड़पने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही बीकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना करने तथा अनुपालन आख्या 2 दिन के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।  बावजूद इसके संबंधित थाना में मुकदमा दर्ज ना होने पर पीड़ित के अधिवक्ता राम नेवल यादव ने न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर आख्या मंगाए जाने की याचना किया है। यह मामला थाना थाना कोतवाली बीकापुर अंतर्गत ग्राम कोड़रा ब्राह्मण का है। अधिवक्ता राम नेवल यादव ने बताया कि आवेदक राम महाजन यादव ग्राम कोड़रा कोतवाली बीकापुर का निवासी तथा रिटायर्ड  प्रधानाध्यापक है। राकेश प्रजापति पुत्र राजाराम निवासी सोनबरसा मुसलमीन थाना कोतवाली बीकापुर जो अनी बुलियन तथा आई विजन एजेंट का कार्य करता है। कंपनी के मालिक अजीत गुप्ता निवासी ताल ढोली कुमारगंज बाजार थाना खंडासा तथा विशिष्ट पदाधिकारी धरणीधर उपाध्याय अजय उपाध्याय अंजनी कौशल सन्तोष गुप्ता  धर्मेंद्र कौशल आदि हैं ।अभिकर्ता राकेश प्रजापति ने साढ़े 12 लाख रुपए आवेदक  उसकी पत्नी  पुत्र एवं पुत्रवधू के नाम अजीत गुप्ता की संस्था आई विजन जमा करा दिया तथा उपरोक्त सभी व्यक्तियों और राकेश प्रजापति ने सांठगांठ करके आवेदक का पैसा हड़प लिया । आवेदक जब-जब राकेश प्रजापति के घर पैसा मांगने जाता तो उसे तरह-तरह की जालसाजी की झूठी बातें करते और मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी देते। आवेदक ने 13 अगस्त 2020 को थाना कोतवाली बीकापुर में कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो SSP फैजाबाद को भी 21 जनवरी 21 को प्रार्थना पत्र दिया था परंतु कोई कार्यवाही ना होने पर मजबूर होकर आवेदक ने संबंधित सीजीएम न्यायालय में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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