बिना माक्स नहीं मिलेगी शराब , दो गज की दूरी भी जरूरी
अयोध्या। जनपद में कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू के दौरान बंद रही शराब की दुकानें गुरुवार से जिलाधिकारी के आदेश के बाद खोल दी गई। डीएम ने शराब के ठेकों को खोलने से पूर्व कुछ गाइड लाइन भी जारी की गई है। जिसका पालन कराने के लिए डीएम ने अभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शराब के ठेकों पर पहुंच कर कोविड नियमों के पालन के साथ ही शराब बेचने का निर्देश दिया। जिसका पालन करते हुए शहर में तहसीलदार सदर के साथ जिला आबकारी अधिकारी ने कई शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। इसी के साथ जिले के समस्त तहसीलों पर भी शराब के ठेकों पर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिया। डीएम के आदेश पर तहसील सदर व आबकारी निरीक्षक ने मिलकर शहर से लेकर देहात तक खुली शराब की दुकानों पर निरीक्षण कर बिक्री कर रहे शराब के ठेकेदारों को यह हिदायत दी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए शराब खरीदने आए बिना मुंह पर मास्क लगाए हुए लोगों को शराब ना दी जाए दुकानों के बाहर गोले बनाकर सामाजिक दूरी बनाकर शराब की बिक्री की जाए। डीएम ने कहा कि इस दौरान जिस भी ठेके पर नियमों का पालन ना होने की शिकायत मिली तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।