57 स्थलो का कलस्टर जोन बढ़ा
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग 05 के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित उ.प्र. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 की जांच में 57 स्थलो पर अधिकांश कोरोना पाजिटिव पाये जाने के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट कार्य हेतु लाॅकडाउन घोषित किया गया था। इन कलस्टर जोन क्षेत्रो में पुनः कोरोना पाजिटिव केस पाये गये है जिसके कारण कन्टेनमेन्ट कार्य हेतु लाॅकडाउन बढ़ाये जाने की संस्तुति की गई है। शासनादेश के अनुसार 3 मई को प्रातः 6 बजे से अग्रिम 14 दिवस तक उक्त 57 स्थानो को पुनः कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।