113 कन्टेनमेण्ट एरिया का प्रतिबंध समाप्त
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग, लखनऊ के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा जी के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया था। इसीक्रम मंे कोरोना पाजिटिव पाए जाने के कारण कोविड 19 के फैलाव को रोकने तथा बचाव एवं नियंत्रण हेतु कन्टेनमेण्ट घोषित 113 गांव व मुहल्लो को कन्टेनमेण्ट की अवधि पूर्ण हो चुकी है। तत्सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, द्वारा अपने पत्रांक के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त ग्राम/मुहल्ले के चारो तरफ घोषित कन्टेनमेण्ट की अवधि पूर्ण हो चुकी है। तत्सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उक्त कन्टेनमेण्ट को समाप्त करने की संस्तुति की गयी है। चूंकि उक्त हाट स्पाट क्षेत्र के कन्टेनमेण्ट की 14 दिवसीय अवधि पूर्ण हो चुकी है और वहां पर कोरोना पाजिटिव केस तथा कोविड 19 परिलक्षित लक्षण का कोई व्यक्ति प्रकाशमान नही हुआ हे। अतः उक्त स्थलो को अस्थाई रूप से सीले किये जाने विषयक आदेश समाप्त किया जाता है।