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जनपद में 610 स्थल माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग 05 के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित उ.प्र. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 की जांच में निम्न स्थलो पर कोरोना पाजिटिव पाये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कन्टेनमेन्ट का कार्य किये जाने हेतु माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित किये जाने की सस्तुति की गई है।
उक्त के दृष्टिगत कोविड 19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु निम्न स्थलो को तत्काल प्रभाव से 20 अप्रैल एवं 21 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से अग्रिम 14 दिवस तक अस्थाई रूप से माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।
उक्त अवधि में निम्नलिखित आवासो में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45, सन्1850) धारा 188 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड 19 विनियमावली, 2020 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न 610 स्थल माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किए गए है। इसमें कुण्डा तहसील क्षेत्र में 191, सदर क्षेत्र में 206, रानीगंज क्षेत्र 116, कोहंडौर क्षेत्र में 8, पट्टी क्षेत्र में 90, पट्टी क्षेत्र में 116 माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किए गए है। उन्होने बताया कि उक्त अवधि मंे उक्त घरो में रहने वाले व्यक्तियो हेतु सामग्रियो को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु कोई वाहन उक्त आवासो के आस पास अनावश्यक नहीं रूकेगा।

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