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जिले में 112 स्थल माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग 5 के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित उ.प्र. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 की जांच में 112 स्थलो पर कोरोना पाजिटिव पाये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कन्टेनमेन्ट का कार्य किये जाने हेतु माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त के दृष्टिगत कोविड 19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु 112 स्थलो को तत्काल प्रभाव से 16 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से अग्रिम 14 दिवस तक अस्थाई रूप से माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में आवासो में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम संख्या 45, सन् 1880 धारा 188 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2),(3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड 19 विनियमावली, 2020 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इसके अनुसार पूरे चैक सिंह अगई लालगंज, राजमतिपुर सांगीपुर, बरापुर सगरा लालगंज, छहिलामउ, जमेठी कुण्डा, सारडीह सैफाबाद पट्टी, उमरी कोटिला कुण्डा, बेधन गोपालपुर कुण्डा, बराछा चिलबिला, भैसोना पूरे गोसाई रानीगंज, जोधी का पुरवा मानिकपुर, राजगढ़, रोडवेज बस स्टेशन, हरिहरपुर कैलहा लक्ष्मणपुर, 195 अजीत नगर, महुआर, कुंदनपुर पट्टी, कोठवा भुपियामउ, चरैया रामकोला पट्टी, कुकुवार पट्टी, पूरे बोधराम मैनहा पट्टी, सरसीखाम मंगरौरा, वार्ड नं. 1 कटरा मदेनीगंज, सण्डवा खास लक्ष्मणपुर, पूर्वी सहोदरपुर, सेनानी बिहार कालोनी मीराभवन, धरौली कोहंडौर, कोहंडौर बाजार, कांधरपुर रोड, पूरे ओझा, पूरेनरसिंह भान, पूरे पाण्डेय दिवानगंज, नया मालगोदाम रोड, पुरानामाल गोदाम, पहलमापुर अमरगढ़ मुलनापुर देवसरा, उदईशापुर अमरगढ़, सेतापुर सदहा, उमापुर अमरगढ़, बेहारीपुर पनिगो, आलापुर कुण्डा, बटौली लालगंज, पूर्वी सहोदरपुर, बिरौली सराय मधई लालगंज अझारा, लालगंज बाजार, पिपरीखालसा बेलखरनाथ, नई कोट सुवंशा, बिरौती सराय मधई, केशवपुर लालगंज, विवेक नगर, नई कोट सुवंशा, भुवालपुर किला, लालगंज बाजार, जलीलपुर नौड़िया, काशीपुर पूरे नेवल अंतू, रामजीपुरम रूपापुर रोड, नौड़िया संग्रामगढ़, रानीमउ शुकुलन का पुरवा लाला बाजार, करनपुर, मनार लोकईपुर, डागरा लालगंज, खनवारी चैराहा मानिकपुर, जेल रोड कादीपुर, करनपुर सदर, पल्टन बाजार, विवेक नगर, पूरे पितई पूरे नरसिंह भान, शिवजीपुरम, सदर बाजार, भंगवा चुंगी, रायगढ़ मगडावरा पट्टी, मीराभवन, लच्छीपुर रानीगंज, पूरेचन्दन लच्छीपुर रानीगंज, मनोरथपुर किठावर बाजार, पचरास रानीगंज, उड़ैयाडीह सराय मधई, नवोदय विद्यालय जेठवारा, परसीपुर हथिगवां कुण्डा, ताजुउद्दीनपुर मानिकपुर, भुलियापुर, बड़ी चकिया कुण्डा, कंधई बेलखरनाथ, रेलवे स्टेशन कुण्डा, भदरी कुण्डा, सहुमई मानिकपुर कुण्डा, चेती सिंह का पुरवा कुण्डा, शाह जमालपुर पिंगरी कुण्डा, बाबूगंज अंतू, मातपुर मनगढ़ कुण्डा, तिलौरी शुकलान का पुरवा कुण्डा, हीरानगर मनगढ़ कुण्डा, पट्टी बाजार, कुण्डा बाजार, गांधी नगर कुण्डा, मेन चैराहा कुण्डा, ताजुउद्दीन कुण्डा, भैसाना पूरे गोसाई रानीगंज, ईश्वरपुर कांपा, महेशगंज बाबागंज, जगापुर बाबागंज, फतुहाबाद बाबागंज, अतरसण्ड मंगरौरा शामिल है। उक्त अवधि में उक्त घरो में रहने वाले व्यक्तियो हेतु सामग्रियो को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहंेगे, किन्तु कोई वाहन उक्त आवासो के आस पास अनावश्यक नहीं रूकेगा।

 

 

 

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