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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने प्रमोद कोरी सुत बुद्धू कोरी निवासी पहाड़पुर थाना सांगीपुर द्वारा नाबालिग पीड़ित को झांसा देकर भगा ले जाने तथा जबरन रोक करके बलात्कार करने के अपराध में दोषी पाते हुए बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20000/- रूपए जुर्माना तथा जबरन अपहरण करने के आरोप में धारा 342 भा.द.वि. 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपए जुर्माने तथा 363 भा.द.वि. में पांच साल का कठोर कारावास तथा 2000 रूपए जुर्माना तथा 366 भादवि 7 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रूपए जुर्माना से दण्डित किया। कुल जुर्माने की राशि 25000 रूपए पीड़ित को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा पुर्नवास हेतु प्रदान किया जाएगा। बता दे कि वादी मुकदमा ने 8 अगस्त 2019 को प्रार्थना पत्र दिया कि 12 जुलाई 2019 ई. को उसकी बहन उम्र 17 वर्ष कही चली गई। जिसकी सूचना थाना लालगंज में दर्ज कराया था। उसकी बहन घर वापस आ गयी तो उसने बताया कि प्रमोद कुमार कोरी ग्राम पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ झांसा देकर भगा ले गया था। उसे अपने कब्जे में रखकर दुष्कर्म करता रहा। उसकी बहन किसी तरह चंगुल से भागकर आ गयी है तथा पूरे परिवार को धमकी भी दे रहा है। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी अशोक त्रिपाठी व राजेश त्रिपाठी ने किया।

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