V
E
उत्तर प्रदेश के जिले
भारत के राज्य
🔥 ट्रेंडिंग

सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को उम्र कैद

प्रतापगढ़:- अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (  पाक्सो एक्ट)पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में अशोक कुमार वर्मा ,रवि कुमार वर्मा, राजिश राम वर्मा, दिनेश वर्मा उर्फ रईस निवासीगण महदहा थाना पट्टी को दोषी पाते हुए प्रत्यऐक को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को पचास-पचास हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया/ अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा / अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि अंकन दो लाख रुपया पीड़िता को उसके चिकित्सा एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदत्त किया जाए /वादी मुकदमा पीड़िता ने थाना अध्यक्ष पट्टी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह दिनांक 30 जनवरी 2017 को अपने घर से बकरी चराने कोयरी का  तारा पर बकरी चरा रही थी समय लगभग 2:30 पर उसी के पास के गांव के अशोक कुमार, दिनेश कुमार, रवि कुमार ,व राजिज राम बर्मा ताश खेल रहे थे उसमें से अशोक कुमार वर्मा व दिनेश कुमार वर्मा पीछे से आकर से पकड़ लिये और खींचकर आड़ में ले गए तथा दोनों ने बारी-बारी से  मेरे साथ गलत काम किया उनके दो साथी राजिश राम ने मेरा दोनों हाथ पकड़ा हुआ था/रवि कुमार ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया था पीड़िता के कपड़े वही उतार कर फेंक दिए तथा उसका मोबाइल भी लेकर चले गए जाते हुए रईस ,अशोक वर्मा रवि कुमार ,ने धमकी दी राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक कुमार त्रिपाठी ने की

"लोकमित्र" देश का बड़ा विश्वसनीय हिन्दी दैनिक एवं डिजिटल न्यूज़ चैनल है जो कि आपको राजनीति, मनोरंजन, देश-विदेश करंट अफेयर्स, खेल और देश की सभी बड़ी खबरों पर अपनी नजर रखता है और अपने पाठकों को जनता से जुड़े मुद्दों पर जागरूक बनाए रखता है।
प्रतापगढ़:- अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (  पाक्सो एक्ट)पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में अशोक कुमार वर्मा ,रवि कुमार वर्मा, राजिश राम वर्मा, दिनेश वर्मा उर्फ रईस निवासीगण महदहा थाना पट्टी को दोषी पाते हुए प्रत्यऐक को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को पचास-पचास हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया/ अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा / अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि अंकन दो लाख रुपया पीड़िता को उसके चिकित्सा एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदत्त किया जाए /वादी मुकदमा पीड़िता ने थाना अध्यक्ष पट्टी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह दिनांक 30 जनवरी 2017 को अपने घर से बकरी चराने कोयरी का  तारा पर बकरी चरा रही थी समय लगभग 2:30 पर उसी के पास के गांव के अशोक कुमार, दिनेश कुमार, रवि कुमार ,व राजिज राम बर्मा ताश खेल रहे थे उसमें से अशोक कुमार वर्मा व दिनेश कुमार वर्मा पीछे से आकर से पकड़ लिये और खींचकर आड़ में ले गए तथा दोनों ने बारी-बारी से  मेरे साथ गलत काम किया उनके दो साथी राजिश राम ने मेरा दोनों हाथ पकड़ा हुआ था/रवि कुमार ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया था पीड़िता के कपड़े वही उतार कर फेंक दिए तथा उसका मोबाइल भी लेकर चले गए जाते हुए रईस ,अशोक वर्मा रवि कुमार ,ने धमकी दी राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक कुमार त्रिपाठी ने की

Leave a Comment