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अवैध रूप से की गयी प्लाटिंग का किया गया ध्वस्तीकरण

अयोध्या।अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या सुल्तान अंसारी व अन्य द्वारा मोहल्ला बाग विजेसी जनपद- अयोध्या में विकास प्राधिकरण, अयोध्या की अनुमति के बिना लगभग 9000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी । विपक्षी को नोटिस होने के बावजूद अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग के सम्बन्ध में कोई जबाब आदि नहीं प्रस्तुत किया गया जिस पर 12 अप्रैल 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया कि विपक्षी स्वयं 15 दिन के अन्दर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग विकास कार्य को हटाकर प्राधिकरण को सूचित करें परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में  3 जुलाई 2022 को अयोध्या विकास प्राधिकरण, के प्रवर्तन दल द्वारा एवं अयोध्या पुलिस बल के सहयोग से लगभग 3 एकड़ भू-भाग पर अवैध रूप से की गयी प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया।
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