राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिलाधिकारी को किया तलब
प्रतापगढ़। मुस्लिम समाज में कुरैशी बिरादरी को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने की शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ ने गंभीरता से लिया है ।आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ता शम्स तबरेज अध्यक्ष दलित मुस्लिम समुदाय मंच के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को आयोग ने राष्ट्रपति आयोग अधिनियम संख्या -1, सन 1996 की धारा -10 की प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय आयोग ने जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को यह निर्देश दिया है उपर्युक्त विषयगत प्रकरण में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सोमवार दिनांक 22-02-2021 को समय दोपहर 12,30 बजे सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया है उक्त प्रकरण में साक्ष्यों सहित जिलाधिकारी प्रतापगढ़ अथवा सक्षम अधिकारी सुनवाई की नियत तिथि एवं समय पर माननीय आयोग समक्ष आख्याध् सुसंगत साक्ष्योंध् अभिलेखों ध्दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यदि आयोग के उपरोक्त निर्देशों का समय अवधि के अंतर्गत अनुपालन न करने की स्थिति में आयोग आगामी उचित कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को माननीय आयोग के निर्देशों के उल्लंघन पर सिविल न्यायालय नियमों भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174 से 176 वह 178 से 180 के तहत कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता शम्स तबरेज को भी नियत तिथि व समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है निश्चित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता शम्स तबरेज द्वारा कुरैशी बिरादरी को पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए लड़ रहे कानूनी लड़ाई में कुरैशी समाज को आभार एवं मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है।