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निशुल्क विधिक सहायता के लिए किया गया जागरूक

पट्टी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी के निर्देश उप जिलाधिकारी पट्टी डी पी सिंह के मार्गदर्शन व तहसीलदार पट्टी  श्रद्धा पाण्डेय  के संयोजन में पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय द्वारा  पट्टी तहसील क्षेत्र के ग्राम भरोखन एवं फतेहपुर में डोर टू डोर संपर्क के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि महिलाएं, 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग ,विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति ,कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार ,मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग या जिनकी वार्षिक आमदनी ₹300000 तक है ,उनके लिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी से संबंधित पंपलेट एवं टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए गए।

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पट्टी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी के निर्देश उप जिलाधिकारी पट्टी डी पी सिंह के मार्गदर्शन व तहसीलदार पट्टी  श्रद्धा पाण्डेय  के संयोजन में पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय द्वारा  पट्टी तहसील क्षेत्र के ग्राम भरोखन एवं फतेहपुर में डोर टू डोर संपर्क के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि महिलाएं, 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग ,विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति ,कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार ,मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग या जिनकी वार्षिक आमदनी ₹300000 तक है ,उनके लिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी से संबंधित पंपलेट एवं टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए गए।

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