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वृद्ध महिला का फर्जी बेटा बनकर उसकी जमीन बेचने वाला बाबा गिरफ्तार

2013 से लापता है महिला का मनबुद्धि पुत्र
कोतवाली नगर के उसरू मोहल्ले का है मामला
अयोध्या। चार वर्षों बाद पुलिस की गिरफ्त में वृद्ध महिला का फर्जी बेटा बनकर जमीन बेचने वाला भगवाधारी बाबा आ ही गया। बताते चले कि वर्ष 2018 में कोतवाली नगर के उसरू निवासिनी बेवा शिवा कुमारी की जमीन का सौदा एक बाबा द्वारा उसका फर्जी बेटा बनकर कर दिया गया था। वादनी ने इस मामले में 156/3 के तहत न्यायालय में वाद भी दायर किया था। जिसपर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को उक्त मामले में विवेचना कर बाबा को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे। कोतवाली पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाले फरार चल रहे बाबा विपिन मिश्रा उर्फ कुलदीप दास पुत्र रामगोपाल मिश्रा निवासी बामियारी थाना फखरपुर जनपद बहराईच को बुधवार को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वादी के अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर के उसरू निवासिनी बेवा शिव कुमारी के तीन पुत्र है जिसमें देवेंद्र, कुलदीप व हरीश जिसमें से कुलदीप मनबुद्धि है जो वर्ष 2013 में अलीगढ़ से लापता है जिसकी गुमसुदगी अलीगढ़ के क्वार्सी थाना में दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने आधारकार्ड में फर्जीवाड़ा कर कुलदीप का स्थान लेकर वर्ष 2018 में उसकी जमीन को बेच दिया था। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस को चार साल बाद सफलता मिली और वादनी को न्यायालय की मदद से न्याय मिलने की आस जागी है। गिरफ्तार अभियुक्त पर कोतवाली नगर में धारा 419, 420, 467, 468, 471/34 में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पीआरओ सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवार को बिग बाजार स्थित देवकाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी में नगर कोतवाल सुरेश पाण्डेय, व 0उ0नि0 ओम प्रकाश, उ0नि0 अदील अहमद चौकी प्रभारी हवाईपट्टी, भानु प्रताप शाही   की भूमिका अहम रही।

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2013 से लापता है महिला का मनबुद्धि पुत्र
कोतवाली नगर के उसरू मोहल्ले का है मामला
अयोध्या। चार वर्षों बाद पुलिस की गिरफ्त में वृद्ध महिला का फर्जी बेटा बनकर जमीन बेचने वाला भगवाधारी बाबा आ ही गया। बताते चले कि वर्ष 2018 में कोतवाली नगर के उसरू निवासिनी बेवा शिवा कुमारी की जमीन का सौदा एक बाबा द्वारा उसका फर्जी बेटा बनकर कर दिया गया था। वादनी ने इस मामले में 156/3 के तहत न्यायालय में वाद भी दायर किया था। जिसपर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को उक्त मामले में विवेचना कर बाबा को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे। कोतवाली पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाले फरार चल रहे बाबा विपिन मिश्रा उर्फ कुलदीप दास पुत्र रामगोपाल मिश्रा निवासी बामियारी थाना फखरपुर जनपद बहराईच को बुधवार को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वादी के अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर के उसरू निवासिनी बेवा शिव कुमारी के तीन पुत्र है जिसमें देवेंद्र, कुलदीप व हरीश जिसमें से कुलदीप मनबुद्धि है जो वर्ष 2013 में अलीगढ़ से लापता है जिसकी गुमसुदगी अलीगढ़ के क्वार्सी थाना में दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने आधारकार्ड में फर्जीवाड़ा कर कुलदीप का स्थान लेकर वर्ष 2018 में उसकी जमीन को बेच दिया था। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस को चार साल बाद सफलता मिली और वादनी को न्यायालय की मदद से न्याय मिलने की आस जागी है। गिरफ्तार अभियुक्त पर कोतवाली नगर में धारा 419, 420, 467, 468, 471/34 में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पीआरओ सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवार को बिग बाजार स्थित देवकाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी में नगर कोतवाल सुरेश पाण्डेय, व 0उ0नि0 ओम प्रकाश, उ0नि0 अदील अहमद चौकी प्रभारी हवाईपट्टी, भानु प्रताप शाही   की भूमिका अहम रही।

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