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वादो को आउटलाइन कोर्ट में भेजने के खिलाफ अधिवक्ता कार्य से विरत रहे

आज भी करेंगे न्यायिक कार्य का बहिष्कार

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिला बार एसो. सभागार में जूनियर बार एसो. पुरातन व वकील परिषद की आवश्यक बैठक अध्यक्ष जिलाबार महीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई। संचालन महामंत्री जिला बार तालुकदार सिंह ने किया। बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्वितीय द्वारा पारित आदेश 23 जुलाई 2021 जिसमें थाना लालगंज व थाना उदयपुर के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलो को छोड़कर अन्य समान्त वादो को लालगंज आउटलाइन कोर्ट में भेजने के विरोध में समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित हो उठे तथा आज न्यायिक कार्य से विरत रहे क्योकि इस सम्बंध में पूर्व जनपद न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियो व अधिवक्ताओ के मध्य यह तय किया गया था कि पुराने समस्त वाद का जिला मुख्यालय पर ही विचारण होगा। आज तक उन समस्त वादो का विचारण जनपद मुख्यालय पर ही हो रहा है। वही बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि बिना तीनो अधिवक्ता संगठनो को सूचित किये प्रस्तुत आदेश मु. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कर दिया गया। बार के पदाधिकारी जानकारी होने पर आज सुबह जनपद न्यायाधीश से मिलने गये तो उन्होने मिलने से इंकार करते हुए तीनो बार के संयुक्त प्रस्ताव को विचार एवं सर्कुलेट करने ही मना कर दिया। जिससे समस्त अधिवक्ताओ में जनपद न्यायाधीश के कृत्य से जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो गया। कोरोना महामारी के चलते भी जनपद के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक अधिकारियो की बाते मानते हुए न्यायिक कार्य आवाध रूप से करते आ रहे थे लेकिन जनपद न्यायाधीश के अड़ियल रवैये से अधिवक्ताओ को पुनः विरोध जताने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस विरोध की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद न्यायाधीश महोदय की है। भविष्य में अगर वे अपने अड़ियल रवैये में परिवर्तन नहीं करते है तो जनपद के समस्त अधिवक्ता अपने अड़ियल रूख अपनाने को बाध्य होंगे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को जनपद के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तथा अगली रणनीति तय की जायेगी। बैठक में रामनिवास उपाध्याय, अवधेश ओझा, गिरीश मिश्र आदि रहे।

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आज भी करेंगे न्यायिक कार्य का बहिष्कार

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिला बार एसो. सभागार में जूनियर बार एसो. पुरातन व वकील परिषद की आवश्यक बैठक अध्यक्ष जिलाबार महीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई। संचालन महामंत्री जिला बार तालुकदार सिंह ने किया। बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्वितीय द्वारा पारित आदेश 23 जुलाई 2021 जिसमें थाना लालगंज व थाना उदयपुर के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलो को छोड़कर अन्य समान्त वादो को लालगंज आउटलाइन कोर्ट में भेजने के विरोध में समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित हो उठे तथा आज न्यायिक कार्य से विरत रहे क्योकि इस सम्बंध में पूर्व जनपद न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियो व अधिवक्ताओ के मध्य यह तय किया गया था कि पुराने समस्त वाद का जिला मुख्यालय पर ही विचारण होगा। आज तक उन समस्त वादो का विचारण जनपद मुख्यालय पर ही हो रहा है। वही बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि बिना तीनो अधिवक्ता संगठनो को सूचित किये प्रस्तुत आदेश मु. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कर दिया गया। बार के पदाधिकारी जानकारी होने पर आज सुबह जनपद न्यायाधीश से मिलने गये तो उन्होने मिलने से इंकार करते हुए तीनो बार के संयुक्त प्रस्ताव को विचार एवं सर्कुलेट करने ही मना कर दिया। जिससे समस्त अधिवक्ताओ में जनपद न्यायाधीश के कृत्य से जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो गया। कोरोना महामारी के चलते भी जनपद के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक अधिकारियो की बाते मानते हुए न्यायिक कार्य आवाध रूप से करते आ रहे थे लेकिन जनपद न्यायाधीश के अड़ियल रवैये से अधिवक्ताओ को पुनः विरोध जताने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस विरोध की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद न्यायाधीश महोदय की है। भविष्य में अगर वे अपने अड़ियल रवैये में परिवर्तन नहीं करते है तो जनपद के समस्त अधिवक्ता अपने अड़ियल रूख अपनाने को बाध्य होंगे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को जनपद के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तथा अगली रणनीति तय की जायेगी। बैठक में रामनिवास उपाध्याय, अवधेश ओझा, गिरीश मिश्र आदि रहे।

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