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राम समुझ, प्रवीन कुमार आदि ने सम्बोधित किया।

जिपं अध्यक्ष के उम्मीदवार 26 को नाम निर्देशन प्रस्तुत करे

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उ.प्र. जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादो का निपटारा नियमावली 1994 के नियम 7 के उप नियम 1 में यह वर्णित है कि कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन चाहता है, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र सम्यक रूप से पूर्ण किये गय प्रपत्र-2 में नियम 5 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर 11 बजे पूर्वान्ह और 3 बजे अपरान्ह के बीच निर्वाचन अधिकारी को देगा। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एतद् द्वारा जिला पंचायत सदस्यो को सूचित किया जाता है कि यदि वह जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन चाहते हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से 26 जून को क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अफीम की कोठी के नामांकन कक्ष में 11 बजे पूर्वान्ह और 3 बजे अपरान्ह के बीच निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

 

 

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