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जिले में 56 स्थल माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग 05 के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित उ.प्र. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड 19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 की जांच में 56 स्थलो पर कोरोना पाजिटिव पाये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कन्टेनमेन्ट का कार्य किये जाने हेतु माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश में दी गई व्यवस्थाओं के आलोक में कोविड 19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु स्थलो को तत्काल प्रभाव से 3 मई को प्रातः 6 बजे से अग्रिम 14 दिवस तक अस्थाई रूप से माइक्रो कन्टेनमेन्ट/कलस्टर जोन घोषित किया जाता है। परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनो के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि मे निम्नलिखित आवासो में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45, सन्1850), धारा 188 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड 19 विनियमावली, 2020 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इसके अंतर्गत तहसील क्षेत्र सदर में 15, लालगंज में 9, पट्टी में 1, कुण्डा में 27 एवं रानीगंज क्षेत्र में 3 स्थानो को माइक्रो कन्टेनमेन्ट घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि उक्त अवधि में आवश्यक सामग्रियो को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोई भी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक नहीं रूकेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र की पूर्णतः वैरीकेटिंग की जाएगी। साथ ही बैरियर भी लगाए जायेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियो, दवाईयां, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर आश्वस्त कराने हेतु ठेले आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएगी।

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