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छेड़खानी के आरोपी को कारावास व अर्थ दण्ड

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी व मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए सोनू सरोज व दीपू सरोज निवासी गण पुरानी पट्टी थाना पट्टी को 4 वर्ष के कारावास तथा  प्रत्येक को11– 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया वादी मुकदमा के अनुसार उसकी बहन पीड़िता रोमा नर्सिंग होम में जीएनएम का कोर्स हॉस्टल में रहकर करती थी छुट्टी होने के कारण घर आ रही थी दिनांक 10 अक्टूबर 2015 समय शाम 6:00 बजे ढकवा चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रही थी तभी टेंपो  आई और वह उसे पर बैठ गई टेंपो चालक सोनू सरोज व अन्य वह एक अन्य व्यक्ति जो पहले से ही टेंपो में बैठा था प्राथी की बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़िता को टेंपो से धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आई और बेहोश होकर सड़क किनारे पड़ी दौरान विवेचना दूसरे व्यक्ति का नाम दीपू सरोज निवासी पुरानी पट्टी थाना पट्टी प्रकाश में आया। राज्य की ओर से  पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी व मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए सोनू सरोज व दीपू सरोज निवासी गण पुरानी पट्टी थाना पट्टी को 4 वर्ष के कारावास तथा  प्रत्येक को11– 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया वादी मुकदमा के अनुसार उसकी बहन पीड़िता रोमा नर्सिंग होम में जीएनएम का कोर्स हॉस्टल में रहकर करती थी छुट्टी होने के कारण घर आ रही थी दिनांक 10 अक्टूबर 2015 समय शाम 6:00 बजे ढकवा चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रही थी तभी टेंपो  आई और वह उसे पर बैठ गई टेंपो चालक सोनू सरोज व अन्य वह एक अन्य व्यक्ति जो पहले से ही टेंपो में बैठा था प्राथी की बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़िता को टेंपो से धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आई और बेहोश होकर सड़क किनारे पड़ी दौरान विवेचना दूसरे व्यक्ति का नाम दीपू सरोज निवासी पुरानी पट्टी थाना पट्टी प्रकाश में आया। राज्य की ओर से  पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

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