प्रयागराज में 12 बीघा जमीन पर कर रखा था कब्जा
प्रयागराज। प्रशासन ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी लगभग ₹76 करोड़ की 3 संपत्तियो की कुर्की की है। 12 बीघे की यह संपत्ति प्रयागराज के धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्रों में थी। ज्ञात हो कि धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम संजय कुमार खत्री ने अतीक की 76 करोड़ रुपए की अवैध प्रापर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया था। इस आदेश को 20 अगस्त को जारी किया गया था। धूमनगंज और पुरा मुफ्ती थाना पुलिस ने माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के 3 अवैध संपत्तियों का पता लगाया था। पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम दो स्थानों पर प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर और अतीक के नाम से भी सवा दो बीघा जमीन की जानकारी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दी थी।
इन तीनों प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 76 करोड़ से ज्यादा थी। इस संबंध में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अतीक अहमद की 12 बीघा अवैध जमीन को कुर्क कर दिया गया है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की करीब 6 बीघा जमीन 12 अगस्त को कुर्क की गई थी। अतीक अहमद की यह भूमि कौशांबी जिले के चायल तहसील के रसूलाबाद उर्फ कोइलहा में थी। प्रशासन ने अतीक अहमद की ओर से अवैध तरीके से अर्जित भूमि को खोजकर यह कार्रवाई की है। इस जमीन की अनुमानित लागत करीब 24 करोड़ रुपए की बताई जाती है। पुलिस ने जमीन पर बोर्ड लगवाकर सूचित किया कि ये जमीन माफिया के कब्जे में थी। जिसको अब जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के 6 अगस्त के आदेश के अनुसार कुर्क किया गया है। अतीक अहमद पर लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप है। इस मामले के बाद उसे बरेली और फिर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित हैं। इनमें गैंगस्टर,आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट के मामले में दर्ज हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, अतीक अहमद के खिलाफ 8 केस 2015 से 2019 में दर्ज किए गए, जिनमें अभी जांच चल रही है। इन केसों में दो केस मर्डर के भी शामिल हैं।



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