अयोध्या । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/ अपर जनपद न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-2) शैलेन्द्र सिंह यादव की देखरेख में 10 जुलाई दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय प्रांगण फैजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसी अनुक्रम में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी ने जिलाधिकारी फैजाबाद अनुज झा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद शैलेष कुमार पाण्डेय के साथ तैयारी बैठक किया। बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 10 जुलाई दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन पक्षकारों का मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए लगा है उन्हें कोविड-19 लाकडाउन में आने-जाने की छूट दी जाएगी ।राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक/भरण पोषण वाद, व्यावहारिक वाद, लघु आपराधिक वाद, स्टाम्प वाद, राजस्व, चकबन्दी वाद, उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित एवं प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंक लोन से सम्बन्धित वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट, उत्तराधिकार वाद एवं अन्य प्रकार के वाद जो आपसी सुलह समझौते एवं स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, का निस्तारण किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रतिकर वादों तथा बैंक से सम्बन्धित प्रिलिटीगेशन वादों के निस्तारण हेतु बैठकें भी आयोजित की जायेगी।



उत्तरप्रदेश








शेयर करें




































































