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जिले में आंशिक कफ्र्यू 31 मई को प्रातः 7 बजे तक लागू

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार कोविड 19 के संक्रमण व इसके प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व निर्गत निषेधाज्ञा के क्रम में आंशिक कफ्र्यू को आगामी 31 मई को प्रातः 7 बजे तक लागू रखा जाएगा। डीएम ने बताया कि कफ्र्यू अवधि में कीटनाशक दवाओ तथा कृषि यंत्रो से सम्बंधित दुकाने खुली रहने की अनुमति होगी। जबकि शेष निषेधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी गण आदेश का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के उत्तरदायी होंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

 

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प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार कोविड 19 के संक्रमण व इसके प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व निर्गत निषेधाज्ञा के क्रम में आंशिक कफ्र्यू को आगामी 31 मई को प्रातः 7 बजे तक लागू रखा जाएगा। डीएम ने बताया कि कफ्र्यू अवधि में कीटनाशक दवाओ तथा कृषि यंत्रो से सम्बंधित दुकाने खुली रहने की अनुमति होगी। जबकि शेष निषेधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी गण आदेश का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के उत्तरदायी होंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

 

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