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जनपद स्तरीय महामारी जन शिकायत समिति का हुआ गठन

सीजेएम के साथ डीएम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी 3 सदस्यीय समिति
अयोध्या । उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अधीन जनपद न्यायाधीश फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं जनमानस/ पीड़ितों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए 3 सदस्य महामारी जन शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह समिति कोविड-19 महामारी संक्रमण से पीड़ितों को हो रही परेशानियों का निवारण करेगी। समिति के समक्ष पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में भर्ती न हो पाने दवा न मिलने एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता न हो पाने आदि की शिकायत व्यक्तिगत रूप से दर्ज करा सकता है। शिकायत मेल आईडी dcfzdcovid19@gmail.com के माध्यम से भी की जा सकती है । प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद संजीव कुमार त्रिपाठी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को  ईमेल के माध्यम से कुल 21 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए जिनमें तीन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। पूर्व के आदेश के अनुसार न्यायालय में ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई मात्र  नवीन जमानत प्रार्थना पत्र  रिहाई प्रार्थना पत्र बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता एवं अभिरक्षा प्रार्थना पत्रों पर ही हो रही है । 18 मई को नियत क्रिमिनल वादों में सामान्य तिथि 16 जून एवं सिविल वादों में 16 जुलाई की अगली तिथि नियत की गई है। प्रभारी सचिव ने आम जनमानस से अपील किया है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करें एवं जरूरत न होने पर घर से बाहर ना निकले।

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सीजेएम के साथ डीएम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी 3 सदस्यीय समिति
अयोध्या । उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अधीन जनपद न्यायाधीश फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा कोविड-19 महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं जनमानस/ पीड़ितों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए 3 सदस्य महामारी जन शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह समिति कोविड-19 महामारी संक्रमण से पीड़ितों को हो रही परेशानियों का निवारण करेगी। समिति के समक्ष पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में भर्ती न हो पाने दवा न मिलने एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता न हो पाने आदि की शिकायत व्यक्तिगत रूप से दर्ज करा सकता है। शिकायत मेल आईडी dcfzdcovid19@gmail.com के माध्यम से भी की जा सकती है । प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद संजीव कुमार त्रिपाठी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को  ईमेल के माध्यम से कुल 21 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए जिनमें तीन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। पूर्व के आदेश के अनुसार न्यायालय में ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई मात्र  नवीन जमानत प्रार्थना पत्र  रिहाई प्रार्थना पत्र बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता एवं अभिरक्षा प्रार्थना पत्रों पर ही हो रही है । 18 मई को नियत क्रिमिनल वादों में सामान्य तिथि 16 जून एवं सिविल वादों में 16 जुलाई की अगली तिथि नियत की गई है। प्रभारी सचिव ने आम जनमानस से अपील किया है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करें एवं जरूरत न होने पर घर से बाहर ना निकले।

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