Logo

हत्या के आरोप में दो को उम्र कैद

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने अभियुक्त राम प्रताप सिंह सुत हरिमंगल सिंह निवासी हरमंगल का पुरवा थाना नवाबगंज व मो. मुख्तार सुत शेरे अली निवासी सिल्ला मजरे मधवापुर थाना नवाबगंज को हत्या के आरोप में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50000-50000 रूपये के जुर्माना से आरोपित किया। अर्थदण्ड न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदण्ड की आधी धनराशि मृतक सुरेश कुमार की पत्नी को दी जाय। धारा 3/25 आम्र्स एक्ट में दोषमुक्त कर दिया गया क्योकि जिलाधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गयी। आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक उ.प्र. व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया कि विवेचक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय तथा तीन माह के अंदर न्यायालय को अवगत कराया जाय तथा निर्णय की एक प्रति भेजी जाय। बता दे कि केदारनाथ यादव सुत विन्दादीन यादव निवासी मधवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र दिया कि 23 सितम्बर2012 को मेरा छोटा भाई सुरेश कुमार जो लाला बाजार में डाक्टरी प्रेक्टिस करता था। अपनी क्लीनिक बंद करके शंभू सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र राम बहादुर सिंहके साथ घर आ रहा था। रास्ते में मुन्ना सिंह के घर तिलौरी में छोड़कर अकेले मोटर साइकिल से अपने घर वैरगियापुर आ रहा था। रास्ते में घात लगाये बैठे रामप्रताप सिंह पुत्र हरिमंगल सिंह निवासी हरमंगल का पुरवा व उसका ड्राइवर मो. मुख्तार पुत्र शेरे अली निवासी जिल्ला मजरे मधवापुर थाना नवाबगंजने जान से मारने की नियत से गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर श्यामलाल सुत बिन्दा जय प्रकाश सुत केदारनाथ व अजीत कुमार सुत छोटेलाल मौके पर आ गये और टार्च की रोशनी में राम प्रताप सिंह व मो. मुख्तार उर्फ कतली पुत्र शेर अली को गोली मार कर भागते हुए देखा। अस्पताल ले जाते समय सुरेश कुमार की रास्ते में मृत्यु हो गई। सुरेश कुमार प्रधानपति व राम प्रताप सिंह कोटेदार थे। कोटेदारी की अनियमितता के कारण कोटा निलम्बित करवा दिया। इसलिए रंजिश मानता था। घटना 8.30-9.00 बजे की बीच की है। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह व रवीन्द्र कुमार सिंह ने किया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.