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नाबालिक के साथ छेड़खानी जान से मारने की धमकी के आरोप में कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश पाक्सों की अदालत का फैसला
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्धिवेदी ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए रवीन्द्र पाल निवासी कछवा बझान,थाना अंतू को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया, साथ ही एक अन्य आरोपी हरिकेश सिंह चौहान उर्फ मदन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अर्थदंड की आधीराशि अंकन दस हजार रुपए पीड़िता को प्रदान किया जायेगा। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। वादी मुकदमा के अनुसार 4 फरवरी 2015 को साढ़े तीन बजे जब वादी मुकदमा अपने दादा के खेत में हरा चारा उखाड़ रही थी उसी समय रवीन्द्र पाल व उसका भांजा किशोर अपचारी आये और पीड़िता को बगल के अरहर के खेत में जबरन पकड़कर घसीट कर ले गये और किशोर अपचारी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और थप्पड़,घूसो से मारा पीटा और धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे।

विशेष न्यायाधीश पाक्सों की अदालत का फैसला
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्धिवेदी ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए रवीन्द्र पाल निवासी कछवा बझान,थाना अंतू को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया, साथ ही एक अन्य आरोपी हरिकेश सिंह चौहान उर्फ मदन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अर्थदंड की आधीराशि अंकन दस हजार रुपए पीड़िता को प्रदान किया जायेगा। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। वादी मुकदमा के अनुसार 4 फरवरी 2015 को साढ़े तीन बजे जब वादी मुकदमा अपने दादा के खेत में हरा चारा उखाड़ रही थी उसी समय रवीन्द्र पाल व उसका भांजा किशोर अपचारी आये और पीड़िता को बगल के अरहर के खेत में जबरन पकड़कर घसीट कर ले गये और किशोर अपचारी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और थप्पड़,घूसो से मारा पीटा और धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे।

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