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जालसाज ठग ने डिगी कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर की है 23 लाख 30 हजार की ठगी, रिपोर्ट दर्ज

थरवई पुलिस जालसाज के आरोपी देवेंद्र कुमार पांडेय, अभिशांत पांडेय व सुनील शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, कर रही है जाँच
राज्य ब्यूरो प्रमुख। डिग्री कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर थरवई थाना अन्तर्गत रंगपुरा गाँव निवासी सुनील कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय लल्लन सिंह से जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय निवासी गण बेरूई गारा पुर एवम् सुनील कुमार शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी सुजानगंज जिला जौनपुर आदि ने 23 लाख 30 हजार रूपये की ठगी की है। पीड़ित की तहरीर पर थरवई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच कर रही है।
           आरोप है कि झांसे में लेकर जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय आदि ने पीड़ितों से राज नारायण डिग्री कॉलेज में अध्यापक पद पर नौकरी लगवाने में 23 लाख 30 हजार का खर्च बताया। झांसे में आए भुक्तभोगी ने एकमुश्त पैसा न देकर किश्तो में पैसा देने की बात कही। पीड़ित के पिता लल्लन सिंह ने जमीन आदि बेंचकर किसी तरह जोह जुहाकर जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय आदि को 4 किस्तों में  23 लाख 30 हजार रूपये दे दिया। उसके बाद जालसाजों ने बैक डेट का फर्जी नियुक्त पत्र तैयार कर करवा कर प्रार्थीगणों को देकर ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद 4 साल तक कालेज के अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रोज करवाता रहा और वेतन के नाम पर फूटी कौड़ी भुगतान नहीं किया। जब भुक्तभोगी को ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने जालसाज ठग देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व अभिशांत पांडेय पुत्र देवेंद्र कुमार पांडेय से अपने 23 लाख 30 हजार रूपए वापस माँगे तो जालसाज ठग तब से पीड़ित भुक्तभोगियों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित भुक्तभोगी सुनील कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय लल्लन सिंह थरवई थाना अन्तर्गत रंगपुरा गाँव निवासी ने थरवई थाने की पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि थरवई थाना अन्तर्गत बेरूई गारा पुर निवासी जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय एवम् सुनील कुमार शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी सुजानगंज जिला जौनपुर आदि ने राज नारायण डिग्री कॉलेज बेरूई गारापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख 30 हजार रूपये की ठगी की है। पीड़ित की तहरीर पर थरवई पुलिस ने धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 420 406 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही है।
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थरवई पुलिस जालसाज के आरोपी देवेंद्र कुमार पांडेय, अभिशांत पांडेय व सुनील शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, कर रही है जाँच
राज्य ब्यूरो प्रमुख। डिग्री कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर थरवई थाना अन्तर्गत रंगपुरा गाँव निवासी सुनील कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय लल्लन सिंह से जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय निवासी गण बेरूई गारा पुर एवम् सुनील कुमार शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी सुजानगंज जिला जौनपुर आदि ने 23 लाख 30 हजार रूपये की ठगी की है। पीड़ित की तहरीर पर थरवई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच कर रही है।
           आरोप है कि झांसे में लेकर जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय आदि ने पीड़ितों से राज नारायण डिग्री कॉलेज में अध्यापक पद पर नौकरी लगवाने में 23 लाख 30 हजार का खर्च बताया। झांसे में आए भुक्तभोगी ने एकमुश्त पैसा न देकर किश्तो में पैसा देने की बात कही। पीड़ित के पिता लल्लन सिंह ने जमीन आदि बेंचकर किसी तरह जोह जुहाकर जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय आदि को 4 किस्तों में  23 लाख 30 हजार रूपये दे दिया। उसके बाद जालसाजों ने बैक डेट का फर्जी नियुक्त पत्र तैयार कर करवा कर प्रार्थीगणों को देकर ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद 4 साल तक कालेज के अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रोज करवाता रहा और वेतन के नाम पर फूटी कौड़ी भुगतान नहीं किया। जब भुक्तभोगी को ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने जालसाज ठग देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व अभिशांत पांडेय पुत्र देवेंद्र कुमार पांडेय से अपने 23 लाख 30 हजार रूपए वापस माँगे तो जालसाज ठग तब से पीड़ित भुक्तभोगियों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित भुक्तभोगी सुनील कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय लल्लन सिंह थरवई थाना अन्तर्गत रंगपुरा गाँव निवासी ने थरवई थाने की पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि थरवई थाना अन्तर्गत बेरूई गारा पुर निवासी जालसाज देवेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम चंद्र पांडेय व उनके लड़के अभिशांत पांडेय एवम् सुनील कुमार शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी सुजानगंज जिला जौनपुर आदि ने राज नारायण डिग्री कॉलेज बेरूई गारापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख 30 हजार रूपये की ठगी की है। पीड़ित की तहरीर पर थरवई पुलिस ने धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 420 406 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही है।
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