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कोटपा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सांसद को ज्ञापन

प्रतापगढ़ । तम्बाकू नियंत्रण कानून “कोटपा एक्ट 2003” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु युवाओं व महिला बीडी मजदूरों की तरफ से आज 39-प्रतापगढ़ के सांसद श्री संगम लाल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर सांसद ने एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार को पत्र भी लिखने की बात कही। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप केंद्र सरकार ने 2003 में कोटपा-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम बनाया, जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण खामियां रह गयी हैं. इस कानून का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग व खपत को हतोत्साहित करने के साथ साथ सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना था। परन्तु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण यह कानून अभी तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए 2020 में कोटपा संशोधन विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया, परन्तु 02 वर्ष बाद भी इसे संसद के पटल पर रखा नहीं जा सका।  सांसद को दिए इस ज्ञापन में में कुछ सार्वजनिक स्थानों पर विशेष धूम्रपान क्षेत्र को समाप्त करने सहित तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने, खुली बीड़ी-सिगरेट की बिक्री रोकने के साथ साथ एक्ट में सजा के प्रावधान को बढ़ाने और तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किये जाने की मांग की गयी है. ज्ञापन में सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए संसद के आगामी मानसून सत्र में कोटपा संशोधन विधेयक 2020  पेश करने की आवश्यकता जताई गयी। इस अवसर पर सक्रिय समाज सेवी प्रकाश केसरवानी सहित नसीम अंसारी, संतोष चतुर्वेदी, रीना यादव, बीनम विश्वकर्मा, अभय यादव, महताब खान, भीष्म प्रताप सिंह, हुश्नारा बानो, जरीना बेगम आदि लोग उपस्थित रहे।

 

 

 

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प्रतापगढ़ । तम्बाकू नियंत्रण कानून “कोटपा एक्ट 2003” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु युवाओं व महिला बीडी मजदूरों की तरफ से आज 39-प्रतापगढ़ के सांसद श्री संगम लाल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर सांसद ने एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार को पत्र भी लिखने की बात कही। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप केंद्र सरकार ने 2003 में कोटपा-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम बनाया, जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण खामियां रह गयी हैं. इस कानून का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग व खपत को हतोत्साहित करने के साथ साथ सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना था। परन्तु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण यह कानून अभी तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए 2020 में कोटपा संशोधन विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया, परन्तु 02 वर्ष बाद भी इसे संसद के पटल पर रखा नहीं जा सका।  सांसद को दिए इस ज्ञापन में में कुछ सार्वजनिक स्थानों पर विशेष धूम्रपान क्षेत्र को समाप्त करने सहित तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने, खुली बीड़ी-सिगरेट की बिक्री रोकने के साथ साथ एक्ट में सजा के प्रावधान को बढ़ाने और तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किये जाने की मांग की गयी है. ज्ञापन में सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए संसद के आगामी मानसून सत्र में कोटपा संशोधन विधेयक 2020  पेश करने की आवश्यकता जताई गयी। इस अवसर पर सक्रिय समाज सेवी प्रकाश केसरवानी सहित नसीम अंसारी, संतोष चतुर्वेदी, रीना यादव, बीनम विश्वकर्मा, अभय यादव, महताब खान, भीष्म प्रताप सिंह, हुश्नारा बानो, जरीना बेगम आदि लोग उपस्थित रहे।

 

 

 

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